शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को मिली अंतरिम जमानत

लाहौर की एक अदालत ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को अंतरिम जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान भगोड़ा घोषित है। कोर्ट ने सुलेमान को आदेश दिया कि जांच में एजेंसी का पूरा सहयोग करे नहीं तो सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। सीएनआईसी (पाक पहचान पत्र) नहीं होने पर कोर्ट ने सुलेमान को खरी-खोटी सुनाई। हालांकि जमानत पांच लाख रुपये के मुचलके देकर मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी तय की है। 

सुलेमान शहबाज ने एफआईए और जांच अधिकारियों को पक्षकार बनाने के लिए अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सुलेमान ने आवेदन में कहा कि अदालत को उसे भगोड़ा घोषित करने से पहले कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने की जरूरत है। सुलेमान ने तर्क दिया कि एफआईए ने बिना किसी आधार के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका नाम लिया, यह कहते हुए कि उन्हें अदालती सुनवाई का कोई नोटिस नहीं मिला और उन्हें बिना सूचना के भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

सीएनआईसी नहीं होने पर कोर्ट ने लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने सुलेमान के सीएनआईसी की मांग की,  जिस पर उन्होंने कहा कि अब यह उनके पास नहीं है। हालांकि, उसने यह सुनिश्चित किया कि वह इसे अगली सुनवाई में लाएगा। अदालत ने कहा कि उन्हें आज सीएनआईसी की जरूरत है और हर किसी को हमेशा अपने सीएनआईसी अपने पास रखना चाहिए। बाद में, अदालत ने उन्हें 7 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। सीएनआईसी पाकिस्तान पहचान पत्र है। यह सरकार द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र है।

गौरतलब है कि शहबाज के बेटे सुलेमान ने पिछले महीने अपना आत्म-निर्वासन समाप्त कर दिया और घोषणा की कि वह अपने खिलाफ मामलों का सामना करेगा। जवाबदेही अदालत ने सुलेमान को अक्टूबर 2019 में घोषित अपराधी घोषित किया है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अभियोजक ने अदालत को बताया कि धन शोधन और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने की जांच के संबंध में कई बार समन किए जाने के बावजूद पेश होने नहीं आया। 

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