सीएम रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कर्इ अहम फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून : राज्य के सभी परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुरक्षा लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने सोमवार को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को मंजूरी दी। अलग उत्तराखंड राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आयुष्मान योजना का नामकरण किया गया। इस योजना में राज्य के करीब 26 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये प्रति परिवार मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वहीं 2.60 लाख राजकीय कार्यरत व सेवारत कार्मिकों और उनके आश्रितों को असीमित स्तर पर बीमा कवर मिलेगा।

त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में डेढ़ दर्जन बिंदुओं पर फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को पढ़कर सुनाया। इसके बाद दो मिनट का मौन रखा गया। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राज्य में निवास करने वाले परिवारों को जो किसी अन्य राजकीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं हैं, को पांच लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के अनुसार चिकित्सा सुरक्षा मिलेगी। आयुष्मान उत्तराखंड में चिकित्सा उपचार को 1350 प्रकार के रोग को सम्मिलित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों को निर्धारित पैकेज दर पर दस फीसद की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित उच्च व विशेषज्ञ सुविधायुक्त चिकित्सालयों के लिए भी पैकेज दर में दस फीसद की वृद्धि के मुताबिक प्रतिपूर्ति की जाएगी। 

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

-विधानसभा का आगामी सत्र 18, 19, 20 व 24 सितंबर को होगा आहूत 

-उत्तराखंड पदोन्नति नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी, लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर पदों पर पदोन्नति में प्रतिकूल प्रविष्टि से पड़ेगा बुरा असर

-दस या कम छात्रसंख्या वाले 2716 विद्यालयों पर बंदी का खतरा, नजदीकी विद्यालयों में विलय को मिली मंजूरी

-उत्तराखंड राज्य में लागू उत्तरप्रदेश शीरा नियंत्रण, 1964 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002) की धारा16 में संशोधन पर मुहर, शीरा के गलत इस्तेमाल पर जुर्माना राशि पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये

-चकबंदी किए गए क्षेत्रों में कम भूमि की खरीद को वैधानिक मान्यता देने को वर्तमान सर्किल रेट का दस फीसद शुल्क रखने को मंजूरी

-उत्तराखंड चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी सेवा नियमावली पर लगी मुहर

-राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी की व्यवस्था बनाए रखने को एसएलपी दायर किए जाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

-राज्य में एथेनाल पर देय परिमट शुल्क समाप्त, एक लीटर पर नहीं देना पड़ेगा 1.10 रुपये

-राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को मंजूरी, खेल व युवा कल्याण महकमे के एकीकरण पर भरी हामी 

-रेनको इनर्जी एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को व्यावसायिक विश्वविद्यालय की स्थापना को मिली अनुमति एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाई

-कार्बेट नेशनल पार्क के गुर्जर के विस्थापन को वन मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित

-आपातकालीन सेवा 108 को छह माह का विस्तार, टेंडर प्रक्रिया के चलते उठाया कदम

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