IAS स्टिंग केस को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया बड़ा झटका, उमेश शर्मा के नार्को टेस्ट की याचिका खारिज
आईएएस स्टिंग ऑपरेशन केस में फंसे टीवी चैनल के सीईओ उमेश शर्मा के नार्को टेस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस को झटका दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है।
वहीं कोर्ट ने उमेश शर्मा की जमानत याचिका को लेकर सीजेएम कोर्ट को कल 16 नवंबर को सुनवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री के भाई, संजय गुप्ता और जांच अधिकारी(आई.ओ.) को नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है।
इसके बाद अब नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की याचिका को सरकार ने कोर्ट में मामला चलने तक के लिए वापस ले लिया है । बता दें कि, जेल में बंद उमेश शर्मा का पुलिस नार्को टेस्ट कराना चाहती है। इस बाबत पुलिस ने अनुमति के लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था।