हाई कोर्ट ने नौ डेरा प्रेमियों की जमानत की मंजूर, जल्द होंगे रिहा

मानसा। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को यौनशोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 25 अगस्त 2017 को जिले के गांव मूसा में पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने की घटना को लेकर दर्ज केसों में नामजद डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी की गई थी। इनमें से नौ डेरा प्रेमियों की जमानत की अर्जी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने  मंजूर कर ली है।हाई कोर्ट ने नौ डेरा प्रेमियों की जमानत की मंजूर, जल्द होंगे रिहा

पुलिस थाना कोटधरमू के अंतर्गत गांव मूसा में 25 अगस्त 2017 को एक पेट्रोल पंप की तोडफ़ोड़ करते हुए आग लगाए जाने की कोशिश करने की घटना हुई थी। इसे लेकर केस दर्ज कर डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी की गई थी। हाई कोर्ट के हुक्म की कॉपी लेकर मानसा ट्रायल कोर्ट में बनती कार्रवाई के बाद उक्त डेरा प्रेमी जेल में से रिहा हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि उक्त डेरा प्रेमी पिछले लगभग 5 माह से मानसा जेल में बंद हैं।

इन डेरा प्रेमियों की अर्जी हुई मंजूर

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए डेरा प्रेमियों में से अमोलक सिंह, गगनदीप सिंह, पृथी सिंह, गमदूर सिंह, अवतार सिंह और गुरदर्शन सिंह (सभी निवासी गांव दलिएवाली), हरदीप सिंह निवासी पिंड माखा, सुखपाल सिंह और सुखदीप सिंह निवासी गांव बहणीवाल ने जिला अदालत में से जमानत अर्जी खारिज होने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली है।

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