हरियाणा सरकार एचएमटी की 446 एकड़ जमीन खरीदेगी, बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एचएमटी लिमिटेड के पिंजौर (ट्रैक्टर डिवीजन) की 846 एकड़ जमीन में से 446 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय किया है। यह जमीन हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना एवं विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) द्वारा खरीदी जाएगी। राज्‍य सरकार इस पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।हरियाणा सरकार एचएमटी की 446 एकड़ जमीन खरीदेगी, बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र

मनोहर कैबिनेट ने लिया अहम फैसला, 60 से 62 लाख रुपये एकड़ दी जाएगी कीमत

बता दें कि यह जमीन संयुक्त पंजाब के समय छह गांवों की पंचायत द्वारा दी गई थी। इसके तहत जमीन के मालिकों को तब 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना था। एचएमटी यूनिट बंद होने की वजह से जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा सका। अब एचएसआइआइडीसी द्वारा सर्कल रेट के हिसाब से 62 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी व सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि इसमें से 149 एकड़ भूमि ऐसी है, जो अनुपयोगी है। औद्योगिक विकास निगम इस जमीन पर नई विकास योजना तैयार करेगा। यहां बड़ी औद्योगिक इकाइयों स्थापित करने की सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है।

हरियाणा में 18 साल बाद बढ़े सिंचाई के पानी के रेट

हरियाणा सरकार ने सिंचाई कार्यों के लिए करीब 18 साल के लंबे अंतराल के बाद पानी की दरें संशोधित की हैैं। राज्य सरकार ने पानी की दरें बढ़ाई हैैं। ईंट बनाने और कच्ची दीवार के निर्माण कार्यों के लिए 100 क्यूसेक पानी 1500 रुपये में लिया जा सकेगा। बोतल बंद पानी के लिए दो हजार रुपये क्यूसेक मीटर रेट लिया जाएगा। रेलवे और सेना के लिए 25 रुपये क्यूसेक मीटर पानी की दर रखी गई है। मछली पालन के लिए 100 रुपये प्रति क्यूसेक मीटर रेट देने होंगे। 

अनाज मंडियों में खुलेंगे धर्मार्थ अस्पताल

इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में अनाज मंडियों में पंजीकृत सोसायटी, ट्रस्ट या एसोसिएशन द्वारा निशुल्क धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने की नीति को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड केवल उस अनाज मंडी में स्थल आवंटन पर विचार करेगा जहां भूमि उपलब्ध है। यह 33 साल की लीज पर दी जाएगी।

कानून में हुआ मुख्य सचेतक के पद का प्रावधान

कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते व पेंशन) अधिनियम,1975 में संशोधन कर सरकारी मुख्य सचेतक के संबंध मे अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई। दिल्ली, झारखंड, केरल, कर्नाटक और राजस्थान ने या तो सरकारी मुख्य सचेतक के लिए अलग से कानून बनाया है या फिर राज्य विधान सभा के सदस्यों से संबंधित मौजूदा कानून में ऐसे पद का प्रावधान किया है।

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