हरियाणा सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने वालों को दिया बड़ा तोहफा, देगी…
चंडीगढ़। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने वालों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार दूल्हा-दुल्हन को ढाई लाख रुपये का शगुन देगी। अभी तक मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत एक लाख एक हजार रुपये दिए जा रहे थे।
राज्य सरकार ने समाज से जात-पात के भेदभाव को खत्म करने एवं आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दंपती में से एक अनुसूचित जाति और दूसरा गैर अनुसूचित जाति का होना चाहिए। साथ ही ऐसे जोड़े को हरियाणा का स्थायी निवासी भी होना चाहिए।
योजना के तहत सक्षम अधिकारी के पास विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जमा कराने पर शगुन की राशि दी जाएगी। हालांकि पूरी राशि दंपती के नाम से खुले संयुक्त सावधि जमा खाते (एफडी) के रूप में दी जाएगी। इस राश्ाि को विवाह के तीन साल बाद निकाला जा सकेगा।
गेहूं खरीद के लिए कर्मचारियों को मिलेगा ब्याज रहित कर्ज
हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान गेहूं खरीद के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 17 हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है। वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि इस ऋण को संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा, ताकि 31 मार्च 2019 से पूर्व ऋण की पूरी वसूली हो सके।
यह ऋण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में उनकी संतुष्टि के लिए श्योरिटी के आधार पर ऋण दिया जाएगा। वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों कर्मचारी हैं तो उनमें से केवल एक को गेहूं खरीद के लिए ऋण दिया जाएगा। ऋण की पहली किस्त की वसूली जुलाई महीने के वेतन से की जाएगी।