PAN को आधार से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से मिली मोहलत
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है.
आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया. इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी. नए आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को ‘मामले पर विचार’ करने के बाद बढ़ाया जा रहा है.
माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे.
कैसे करें लिंक:
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको सभी जरूरी डिटेल एंटर करनी हैं. इसमें आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है. कैप्चा एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा. जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा.