शासनादेश ने जारी किया नया आदेश, सहायक शिक्षक भर्ती में 30 फीसदी अंक लाना हुआ अनिवार्य

बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 33 फीसदी और एससी-एसटी अभ्यर्थी सिर्फ 30 फीसदी अंक पाने पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा के लिए अर्हता अंक में संशोधन कर शासनादेश जारी कर दिया है।शासनादेश ने जारी किया नया आदेश, सहायक शिक्षक भर्ती में 30 फीसदी अंक लाना हुआ अनिवार्य

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के लिए पूर्व में जारी आदेश में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्णांक 45 फीसदी तय था। इसमें अब संशोधन कर 33 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्णांक 40 फीसदी था जिसे संशोधित कर 30 फीसदी कर दिया गया है।

इस लिहाज से सामान्य व ओबीसी के अभ्यर्थियों को जहां पहले निर्धारित 150 अंक में 67 अंक पास होने के लिए जरूरी था, वहीं संशोधन के बाद ये अभ्यर्थी निर्धारित 150 अंक में अब 49 नंबर पर ही पास माने जाएंगे।

इसी तरह एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए पहले निर्धारित 150 में से 60 अंक पाना जरूरी था, वहीं अब ये अभ्यर्थी निर्धारित 150 अंक में से सिर्फ 45 अंक पर ही उत्तीर्ण माने जाएंगे।

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