सरकार ने फिर एक बार लिया बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगी किसी को शराब

भोपाल: भारत देश में नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है.   भारत देश में हर साल लाखों लोग नशे की वजह से मर रहे हैं.  केवल इतना ही नहीं जो जिंदा है वह भी कई घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं.  शराब हो या सिगरेट या फिर गांजा यह सभी नशे इंसान के शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं.  आज तक नशे न जाने कितने सुखी घर तबाह कर चुका है.  ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार  शराब पीने वालों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई है.  जानकारी के अनुसार अब मध्य प्रदेश सरकार शराब को बंद करने वाली है.  इस फैसले के चलते अब नए साल से शराब के सारे ठेके बंद रहेंगे.  आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि शराब पर पाबंदी लगाने का मुख्य कारण राज्य सरकार महिला सुरक्षा है.

सरकार ने फिर एक बार लिया बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगी किसी को शराबमिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते रविवार को एक रेडियो कार्यक्रम “दिल से”  में शराब की रोकथाम के बारे में घोषणा की थी.  शराब के ठेकों के आसपास होने वाले गलत कामों को रोकने के लिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है.  1 अप्रैल 2018 से सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे.  इसके साथ ही अब मौजूदा ठेके को लाइसेंस देने की तैयारी की जा रही है और साथ ही अंग्रेजी शराब की दुकानों में कई छोटे छोटे बदलाव किए जाएंगे.

यह है नई आबकारी नीति

मेरी जानकारी के अनुसार शराब पर लगाई जा रही है पाबंदी आबकारी नीति के तहत लागू की जा रही है.  इसमें सरकार लाइसेंस की नई कैटेगरी यानी एफएल-2ए बना रही है.  अब यह लाइसेंस सरकार केवल अंग्रेजी ठेकेदारों को ही दे रही है.  इसके साथ ही 1 अप्रैल 2018 से लागू होने वाली आबकारी नीति में पुराने लाइसेंस को खारिज करने का फैसला लिया गया है.  यह घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने 12 नवंबर को एक रेडियो चैनल पर घोषित की.

यह है लाइसेंस की  मुख्य श्रेणियां

अब मध्य प्रदेश सरकार ने लाइसेंस की कुछ मुख्य श्रेणियां बना दी हैं.  इन श्रेणियों को मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2018 से लागू कर देगी.  चलिए एक नजर डालते हैं इन श्रेणियों की तरफ…

एफ़एल-1:  यह श्रेणी दुकान में विदेशी शराब यानी अंग्रेजी शराब की बिक्री के लिए लागू की जाएगी.

एफएल-2:  यह दूसरी श्रेणी बाहर से शराब लेकर अपने राष्ट्र या होटल में पहुंचने के लिए लागू की जाएगी.

एफएल-3:  जिन होटल में कमरे हैं यह श्रेणी उनके लिए लागू की जाएगी.

एफएल-4:  यह श्रेणी क्लब आदि के लिए उपयोग की जाएगी.

चल रहा है ये विचार

इन सब लाइसेंस श्रेणियों में से एफएल-2 छोड़ कर बाकी तीनो लाइसेंस लोगो को आराम से मिल सकेंगे. क्यूंकि, अब एफएल-2 की जगह मध्यप्रदेश सरकार एफएल-2ए लाइसेंस देने वाली है. जिसके बाद शराब की बिक्री में भारी गिरावट रहेगी. अब ये वाला लाइसेंस सरकार उन विदेशी शराब की दुकानों को देगी, जिनके यहाँ आहाते में शराब पिलाई जाती है. फिलहाल सरकार ने एफएल-2 ए पर विचार विमर्श किया है और बाकी अन्य लाइसेंस पर अभी तक सरकार विचार कर रही है और इनके लिए उचित नियम और कानून बनाने का भी फैसला ले रही है.

 

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