बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार ने जारी किये ये नए नियम, ऐसा पहली बार हुआ जब…

केंद्र सरकार द्वारा बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और उपभोक्ताओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों का भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ता के ऊर्जा अधिकार तय कर दिए गए हैं. गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बिजली उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हों. बिजली मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियम ग्राहकों के अधिकार से संबंधित हैं.

हर घर को मिलेगी बिजली

सरकार के नए नियमों के अनुसार बिजली सप्लाई के बारे में ग्राहकों के पास बिजली वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सर्विस हासिल करने का अधिकार है. वहीं नए नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिना बिजली के नहीं होगा. दरअसल सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

नियमों का पालन न करने पर लगेगा जुर्माना

बिजली वितरण कंपनियों को भी तय मानक के अनुसार ही सेवाएं देनी अनिवार्य है. अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो उन पर जुर्माने का प्रावधान है. नए नियमों के तहत हर वितरण इकाइयों का यह कर्तव्य भी है कि वे विद्युत कानून के प्रावधानों के अनुसार बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी करें.उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां चाहे सरकारी हो या निजी सभी का एकाधिकार है जबकि दूसरी तरफ ग्राहको के पास कोई विकल्प नहीं है. इसलिए यह जरूरी है कि उपभोक्ताओ के अधिकारों को उल्लेखित करने वाले नियम एवं वस्वस्था कायम हो ताकि उसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके.

नए कनेक्शन के लिए घर बैठे किया जा सकता है आवेदन

बता दें कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के मद्देनजर बिजली कनेक्शन को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं. इन नियमों के मुताबिक नए कनेक्शन के लिए अब मानक प्रक्रिया लागू की गई है. वहीं नए कनेक्शन के लिए घर बैठे ही ग्राहक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नए कनेक्शन को लेकर नए प्रावधान किए गए हैं.

7 दिन के अंदर देना होगा नया बिजली कनेक्शन

इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को महानगरों में नए बिजली कनेक्शन के आवेदन के साथ 7 दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य होगा. नगर पालिका में नए कनेक्शन या फिर उसमें किसी तरह के सुधार के लिए 15 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है. वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए 30 दिन के अंदर कनेक्शन देना अनिवार्य किया गया है.

बिना मीटर के नहीं दिया जाएगा नया कनेक्शन

नए नियमों में यह भी तय किया गया है कि कोई भी नया बिजला कनेक्शन बिना मीटर के नहीं दिया जाएगा. बिजली मीटर स्मार्ट या प्रीपेमेंट मीटर दिया जाएगा. इसके साथ ही हर जगह ग्राहकों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल भुगतान का ऑप्शन भी दिया जाएगा. वहीं बिलों का पहले से भुगतान का भी प्रावधान दिया गया है. इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियां सभी ग्राहकों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगी.

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