छात्रा से दुष्कर्म मामले में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

राजस्थान में साढ़े चार साल पहले कॉलेज परिसर में हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के बाद संबंधित छात्रा ने कैरोसीन डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। इलाज के दौरान 24 अगस्त, 2013 को उसकी मौत हो गई थी। 

विशिष्ट न्यायालय महिला उत्पीड़न ने भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ स्थित महाविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अजीत सिंह राजपूत को इस मामले में दोषी मानते हुए ये आदेश दिए। मामले के तहत छात्रा ने 23 दिसंबर, 2013 को कोटा में अपने इलाज के दौरान पुलिस को बयान दिया कि 23 अक्तूबर, 2013 को अजीत सिंह ने कॉलेज परिसर में उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस दौरान उसने मोबाइल पर क्लिप भी बनाई और किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़िता ने जब शादी करने को कहा, तो उसने मना कर दिया। इस घटना से व्यथित पीड़िता ने 23 दिसंबर को आत्महत्या कर दी। 

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