पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत
दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत ने सात करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और तीन अन्य को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी.
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को जमानत देते हुए बड़ी राहत दी. पिछली सुनवाई में दोनों के खिलाफ समन जारी किए गए थे, जिसके जवाब में दोनों अदालत में पेश हुए.
अदालत ने अन्य आरोपी प्रेम राज और लवन कुमार रोच के अलावा यूनिवर्सल एप्पल एसोसिएट के मालिक चुन्नी लाल चौहान को भी जमानत दी. सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतने की ही जमानत राशि पर राहत दी गई.
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सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से वकील नितेश राणा ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की. बहरहाल, अदालत ने यह कहते हुए उन्हें जमानत दी कि ईडी ने पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था.