यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा सरकारी बंगला: सुप्रीम कोर्ट

लोकप्रहरी नाम के एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों तो सरकारी बंगला खाली करना होगा. यूपी में अभी मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और एनडी तिवारी के पास लखनऊ में सरकारी बंगला है.

नागरिकों में अलग-2 दर्जा नहीं बना सकते

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह पूरी तरह से मनमाना है. अगर कोई पद छोड़ देता है उसके बाद भी उसे विशेष दर्जा देते हुए सराकरी बंगला दिया जाए तो यह समानता के अधिकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों में अलग अलग दर्जा नहीं बनाया जा सकता.

सिर्फ यूपी पर लागू होगा फैसला, बाकी राज्य खुद फैसला लें

कोर्ट ने आज के अपने आदेश में साफ किया है यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के कानून के खिलाफ है. दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी राज्यों से जवाब मांगा था कि जहां इस तरह की नीति है. इसके बाद कुछ राज्यों ने जवाब दिया कुछ ने नहीं दिया. बात पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भी पहुंच गई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के आलोक में सभी राज्यों पर फैसला लेने की जिम्मेदारी है.

शिवपाल ने कहा- प्रदेश में 2019 में सपा व बसपा का गठबंधन भाजपा को कर देगा बाहर

यूपी सरकार को दूसरी बार लगा झटका

उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए एक नीति बनाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा कानून बना दिया. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैध्यता को भी खत्म कर दिया.

 
Back to top button