उत्तराखंड: मास्क न पहनने पर अब देना होगा पांच गुना ज्यादा जुर्माना

उत्तराखंड में मास्क नहीं लगाने पर अब पहली बार में ही पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए राज्य में उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन नियमावली लागू कर दी गई है। राज्यभर में पहले मास्क न पहनने पर पहली बार में सौ रुपये का जुर्माना लगता था। दूसरी बार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाता था। अब तीरथ सरकार ने नियमावली में सशोधन करते हुए, पहली बार पांच सौ और दूसरी बार 700 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है। जबकि तीसरी बार या इससे अधिक पर प्रति बार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क तय स्थान के इतर फेंकने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के साथ पुलिस चार मास्क भी देगी। सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडेय की ओर से इसके आदेश जारी किए गए। चिंता की बात है कि उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना का रिकॉर्ड आंकड़ा 6251 पर पहुंच गया है। गुरुवार को सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए।

85 संक्रमित लोगों की मौत भी हुई। संक्रमण दर तेजी से पहुंचते हुए 4.66 प्रतिशत पर पहुंच गई। रिकवरी दर का आंकड़ा भी तेजी से कम होते हुए 68.82 प्रतिशत पर पहुंच गया है। हेल्थ विभाग के बुलेटिन के अनुसार 198 केस अल्मोड़ा, 107 बागेश्वर, 125 चमोली, 157 चंपावत, 2207 देहरादून, 1163 हरिद्वार, 673 नैनीताल, 253 पौड़ी, 33 पिथौरागढ़, 150 रुद्रप्रयाग, 163 टिहरी, 827 यूएसगनर, 195 केस उत्तरकाशी में पाए गए। कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 219 पहुंच गई है। कुल कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 174867 पहुंच गया है। जबकि 120350 मरीज ठीक भी हो गए। 39852 सैंपल जांच को भेजे गए। अभी भी 31386 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। कुल मौत का आंकड़ा 2502 पहुंच गया है।

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