EMI से राहत पर बैंकों की ख़ामोशी ने बढ़ाई ग्राहकों की मुश्किल

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए भले ही टर्म लोन लेने वाले ग्राहकों को यह राहत दी थी कि अगले तीन महीने उन्हें अपनी किस्त नहीं चुकाने की छूट होगी। लेकिन ग्राहकों को ऋण देने वाले बैंक अभी तक आरबीआई के इस आदेश पर खामोश बैठे हुए हैं। ग्राहकों की अगली ईएमआई की तारीख में सिर्फ आज (31 मार्च) ही का दिन बचा है लेकिन अभी तक किसी भी बड़े बैंक की ओर से यह नहीं बताया गया है कि उनसे लोन लेने वाले ग्राहक अगर चाहें तो अगले तीन महीने तक अपनी ईएमआई न चुकाएं।
ईएमआई चुकाने में आरबीआई द्वारा छूट के ऐलान के बावजूद सोमवार तक लोन लेने वाले कई ग्राहकों के मोबाइल पर बैंक की ओर से लोन की किस्त चुकाने वाले मैसेज आने लगे हैं। यह मैसेज हर बार की तरह ही हैं, जिनमें बताया गया है कि उनकी तय तारीख को उनके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे इसलिए वह अपने अकाउंट में जरूरी राशि उपलब्ध रखें।
रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद कई बड़े ऐलानों में टर्म लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए भी यह सुविधा दी थी कि उन्हें अगले तीन महीने तक ईएमआई नहीं चुकानी होगी। यह लाभ सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों या किसी हाउसिंग फाइनैंस कंपनी से टर्म लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को मिलना था। लेकिन भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और ऐक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है।
बैंकों की ज्यादातर ब्रांचों को अपने मुख्यालय से अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। ज्यादातर बैंकर्स का कहना है ईएमआई स्किप करने का विकल्प ग्राहक को चुनना है, लेकिन जो चुका सकते हैं उनके लिए इसमें कोई और लाभ नहीं है।
एसबीआई से जुड़े सूत्रों ने हमारे सहयोगी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ को बताया, ‘अपनी ईएमआई नहीं चुकाने वाले ग्राहकों को बैंक रिपे (दोबारा भुगतान) का ऑप्शन देगा।’ एचडीएफसी ने कहा कि उसे एक दो दिन का समय लग सकता है वह एसएमएस और ईमेल के जरिए अपने सभी ग्राहकों को इस विकल्प की जानकारी देगा। इसके साथ ही ग्राहकों को यह भी विकल्प दिया जाएगा कि अगर वह लोन की किस्त चुकाना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं।
बैंक के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि बैंक ने उन्हें सिर्फ तीन महीने तक लोन की किस्त न चुकाने की छूट दी है यानी तीन महीने तक ईएमआई का भुगतान टला है। इसमें ब्याज की कोई छूट नहीं है। ग्राहकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह लाभ लेने से उनकी तीन किस्त तो बढ़ेंगी ही साथ ही उन्हें इन तीन महीनों की अवधि का अतिरिक्त ब्याज चुकाना होगा।

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