DoT ने मोबाइल सिम लेने के नियमों में किये बड़े बदलाव, अब 18 साल से कम उम्र के लोगो को नहीं मिलेगा सिम कार्ड

Mobile SIM Card Rules: दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल सिम लेने के नियमों में बड़े बदलाव किये हैं। पिछले दिनों DoT की तरफ से KYC के नियमों में बदलाव किया गया था। जिससे ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम कार्ड हासिल कर सके। साथ ही आसानी से प्री-पेड से पोस्डपेड और पोस्टपेड से प्री-पेड में सिम पोर्ट करा पाएं। हालांकि अब DoT की तरफ से मोबाइल सिम को जारी करने के नियमों को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिससे सिम कार्ड के फर्जीवाड़े पर रोक लगाया जा सके। दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम ऑपरेटर को से कहा कि देश में किसी भी 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को  सिम कार्ड नहीं जारी किया जाए। साथ ही जिन व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को सिम-कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगया गया है। अगर ऐसा करते पाया जाता है, तो इसके लिए टेलिकॉम ऑपरेटर को दोषी माना जाएगा।

नियमों में हुये ये बदलाव 

Telecom Talk की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहकों को नया सिम लेने के लिए कस्टमर एक्यूजिशन फॉर्म (CAF) फिल करना होता है। यह कस्टमर और टेलिकॉम कंपनियों के बीच एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस फॉर्म में कई तहह के टर्म एंड कंडीशन्स होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 के तहत लागू किया जाता है। इस कानून के तहत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 18 से ज्यादा उम्र के बीच होना चाहिए। भारत में एक व्यक्ति अधिकतम अपने नाम से 12 सिम खरीद सकता है। इसमें से 9 सिम का इस्तेमाल मोबाइल कॉलिंग के लिए किया जा सकता है। जबकि 9 सिम का इस्तेमाल मशीन-टू-मशीन कम्यूनिकेशन के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

बदल गये नये सिम लेने के नियम

DoT की तरफ से मोबाइल सिम लेने के लिए eKYC और Self KYC प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत घर बैठे नया मोबाइल कनेक्शन हासिल किया जा सकेगा। साथ ही प्री-पेड से पोस्डपेड और पोस्टपेड से प्री-पेड में सिम पोर्ट करने लिए सिम बदलना नहीं होगा। इसके लिए DoT की तरफ से 1 रुपये का चार्ज निर्धारित किया गया है।

Back to top button