दिल्ली को पहले की तरह देते रहेंगे पानी, नहीं की कोई कटौती: हरियाणा
चंडीगढ़/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और दिल्ली के बीच जल विवाद मामले पर सुनवाई हुई। हरियाणा ने कहा कि उसने दिल्ली को यमुना नदी से पानी की आपूर्ति नहीं रोकी है और न ही इसमें कोई कटौती की है। अदालत के आदेश देने तक वह दिल्ली को पहले की तरह पानी देता रहेगा। अब इस मामले पर 16 मई काे सुनवाई होगी।
हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले पर कोर्ट द्वारा फैसला किए जाने तक दिल्ली को पहले की तरह पानी देता रहेगा। हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि यमुना में पानी कम है, इसके बावजूद दिल्ली को पानी देने में कोई बाधा नहीं की गई है अौर पानी नहीं राेका गया है। दिल्ली को पानी की लगातार दिया जा रहा है।
बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पिछले साल की तुलना में इस साल हथनी कुंड बैराज में पानी 50 फीसदी कम आ रहा है। इस कारण पानी की दिक्कत हो रही है और वह दिल्ली काे मांग के अनुरूप प्रति दिन 450 क्यूसेक पानी नहीं दे पा रहा है। उसने कहा था कि वह दिल्ली की इस मांग पर विचार करेगी। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जल विवाद मामले पर सुनवाई में पानी की कमी पर भी गाैर किया जाए।
पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अप्रैल 2017 की तुलना में इस साल अप्रैल में पानी 50 फ़ीसदी कम आया है। लिहाज मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को भी गौर किया जाए। हरियाणा सरकार ने कहा कि पानी कम आने से दिक्कत हो रही है, इसके बावजूद वह दिल्ली सरकार के 450 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने की मांग पर विचार करेगा।