पंजाब में देहरादून की युवती से अॉटो में सामूहिक दुष्कर्म

चंडीगढ़। बहुचर्चित ऑटो सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीन लोगों को दोषी करार दिया। करीब 9 महीने पहले सेक्टर-53 में 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गरीब और किस्मत अली को 31 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। तीनों ने 17 नवंबर 2017 को ऑटो में युवती से दुष्कर्म किया था।पंजाब में देहरादून की युवती से अॉटो में सामूहिक दुष्कर्म

घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित ऑटो चालक मोहम्मद इरफान को जीरकपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद मोहम्मद गरीब और किस्मत अली को उत्तर प्रदेश स्थित पैतृक आवास अमेठी और फैजाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस उनके घर में इंश्योरेंस एजेंट बनकर पहुंची थी और उनकी पहचान होने पर उन्हें धर दबोचा। इनके खिलाफ आइपीसी की धारा 376डी और 506 के तहत केस चला रहा था।

बेटी की बीमारी का बहाना बना ऑटो में बैठाए रखा, निकलने लगी तो पीछे बैठे युवकों ने अंदर खींच लिया

मूलरूप से देहरादून की पीड़िता ने कोर्ट को बताया था कि वह सेक्टर-17 में प्राइवेट जॉब करती थी। 17 नवंबर 2017 की शाम वह जॉब से सेक्टर-37 में स्टेनो की कोचिंग के लिए आई थी। शाम को कोचिंग सेंटर से करीब 7 बजे निकली। कोचिंग सेंटर से निकलते ही उसने अपने घरवालों को फोन किया और बात करते हुए ऑटो पकड़ने के लिए मेन रोड पर आ गई। ऑटो में पहले से दो सवारियां बैठी थीं।

आगे जाकर चालक ने डीजल भरवाने की बात कह ऑटो को सेक्टर-42 की तरफ मोड़ लिया। जब उसने उसे वहीं उतारने की बात कही तो चालक इरफान ने उसकी बेटी की बीमारी का वास्ता देकर ऑटो से न उतरने को कहा।  इसके बाद वह ऑटो में ही बैठी रही। उसके बाद उन्होंने सेक्टर-43 के राउंड अबाउट से यू-टर्न लिया। जैसे ही वह ऑटो से सेक्टर-53 पहुंचे तो आरोपित चालक ऑटो को स्लिप रोड पर ले लिया।

आगे जाकर उसने ऑटो खराब होने का नाटक करते हुए ऑटो रोक लिया। जब वह उतरने लगी तो पीछे बैठे दोनों युवकों ने उसे अंदर खींच लिया। तीनों आरोपित उसे जबरजस्ती सेक्टर-53 के पास एक जंगल में ले गए। वहां तीनों ने बारी-बारी उससे दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़ता किसी तरह मेन रोड पर पहुंची और एक बाइक सवार को रोका। पीसीआर ने मौके पर पहुंच उसे जीएमएसएच-16 में इलाज के लिए भर्ती करवाया।

वकील ने ऐसे की बचाने की कोशिश

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कई तथ्य कोर्ट के सामने रखे। उनके वकील ने कहा कि लड़की ने बयान दिया था कि आरोपितों ने उसके साथ चाकू दिखाकर रेप किया। मौके से पुलिस को कोई चाकू रिकवर नहीं हुआ।

इसके अलावा लड़की ने ये भी कहा था कि उसे धमकी दी गई थी कि उसकी वीडियो बना ली गई है जिसे वायरल कर दिया जाएगा। पुलिस को ऐसी कोई वीडियो भी नहीं मिली। इन तथ्यों के आधार पर वकील ने इस केस को नई दिशा में मोड़ने की कोशिश की। पर कोर्ट में पुलिस की ओर से पेश किए एविडेंस और पीडि़ता के बयानों पर तीनों को दोषी करार दिया।

Back to top button