एमपी: कोर्ट ने रेपिस्ट को 46 दिन में ही सुनाई फांसी की सजा
मध्य प्रदेश में रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी के बीच एक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप करने वाले दुष्कर्मी को महज 46 दिन में फांसी की सजा सुनाई है. एमपी के सागर जिले की रहली में बीते 21 मई को एक नाबालिग लड़की से रेप किया था. इसके बाद जांच और अभियोजन की कार्रवाई जल्द ही पूरी हो गई और कोर्ट ने 7 जुलाई को दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुना दी. इस अवधि में ट्रायल और मेडिकल टेस्ट कराए गए और महज घटना के 46 दिन की अवधि में रेप के केस में फांसी की सजा दे दी गई.
राज्य में मंदसौर, इंदौर, सतना, सागर समेत कई जगह नाबालिग बच्चियों से रेप, हत्या और हत्या की कोशिश के मामले सामने आए हैं. वहीं, अदालतें भी सख्त रवैया अपनाए हुए और दोषियों को जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए त्वरित न्याय दे रही हैं.