नवाज़ शरीफ के दोनों बेटों के कंपनी शेयर को अदालत ने फ्रीज करने का दिया आदेश

पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने पनामा पेपर लीक मामले में मंगलवार को देश की वित्तीय नियामक एजेंसी को बर्खास्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन के कंपनी शेयरों को फ्रीज करने का आदेश दिया।कंपनी

आदेश के अनुसार, हसन और हुसैन के शेयर केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। वे अदालत की निगरानी में रखे जाएंगे।

मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के संदर्भ में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि शेयरों की नीलामी होगी।

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कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में हसन और हुसैन को भगोड़ा घोषित किया था। बार-बार नोटिस मिलने के बाद भी वे अदालत में पेश नहीं हुए थे।

एनएबी के अधिवक्ता अफजल कुरैशी ने कोर्ट में पेश अपनी एक रिपोर्ट में हसन और हुसैन की पाकिस्तान में संपत्तियों की विस्तृत जानकारी दी है।

एनएबी दोनों भाइयों की संपत्तियों को पहले ही फ्रीज कर चुका है। रिपोर्ट में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड्स के हवाले से कहा गया है कि दोनों के पाकिस्तान में छह कंपनियों में शेयर हैं।

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