मालेगांव ब्लास्ट केस पर बॉम्बे हाईकोर्ट शनिवार को सुनाएगा कर्नल पुरोहित के भाग्य का फैसला

मुंबई: साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को UAPA के तहत आरोप तय किये जाने से फिलहाल राहत नहीं मिली है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित से कहा है कि अगर वह इस केस में स्‍टे लेना चाहते हैं तो इसके लिए दोबारा आवेदन करें. यदि स्टे के लिए अर्जी शुक्रवार को दायर हो गई, तो हाई कोर्ट अगले दिन इस पर सुनवाई करेगी.

कर्नल पुरोहित ने इस मामले से खुद को बरी किए जाने के लिए एक याचिका दायर की थी. इस मामले में पुरोहित का कहना था कि एनआईए ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सेना से अनुमति नहीं ली थी. इस आधार पर उन्होंने खुद को बरी किए जाने की मांग की थी. शनिवार को इस मामले में आरोप दाखिल किए जाएंगे और इसी दिन हाई कोर्ट स्टे देने पर भी सुनवाई करेगा. मालेगांव ब्लास्ट- 2008 से जुड़े इस मामले में आरोपी कर्नल पुरोह‍ति के खिलाफ आतंकवाद निरोधक की कोर्ट में पांच सितंबर को सुनवाई होनी है.

पिछले साल मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी. कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जमानत दी थी. पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था.पुरोहित ने एटीएस पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था. गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था, जिसमें आठ लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 80 लोग जख्मी हो गए थे.

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