CM योगी का बड़ा फैसला, सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बिजली बिल में मिलेगी भारी छूट
इसके तहत तय हुआ है कि योजना के दायरे में सभी सूक्ष्म और लघु उद्यमी लाए जाएंगे। मशीनरी-प्लांट में 25 लाख रुपये तक निवेश होने पर उद्योग सूक्ष्म और 25 लाख रुपये से 5
करोड़ तक निवेश वाले लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। प्रस्तावित योजना के दायरे में आने वाले उद्यमियों को हर महीने समय से अपना पूरा बिल जमा करना होगा। इस बिल की
रसीद को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पॉवर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से इसका मिलान कराने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उद्यमियों के खातों में भेज दी जाएगी।
संबंधित प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने शासन के ही वित्त विभाग को भेज दिया है। चूंकि, उच्चस्तर पर सहमति के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसलिए इसे
हर स्तर पर जल्द ही हरी झंडी मिलना तय माना जा रहा है। दरअसल प्रदेश से होने वाले निर्यात में अधिकतर हिस्सा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का ही है। विभागीय अधिकारियों का
कहना है कि इस छूट का फायदा निर्यात में मिलेगा।