सीएम योगी ने प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर किया ये बड़ा ऐलान, कोविड होने पर मिलेगा…

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक प्राइवेट कर्मचारियों को कोरोना होने पर 28 दिन का वेतन और साथ ही छुट्टी भी मिलेगी. इसके अलावा चिकिस्ता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है. इस संबंध में सूबे के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी ज़िलाधिकारियों, मंडलयुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं.

आदेश के मुताबिक कोविड होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा. इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा बन्द कराये गये प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य.

आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित कर्मचारी जो संदिग्ध रुप से कोरोना से प्रभावित हो, आइसोलेशन में रखा गया हो, उनके नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को 28 दिन की सैलरी और अवकाश दिया जाएगा. हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सुविधा तभी मिलेगी जब संक्रमित हुआ कर्मचारी ठीक होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट मुहैया कराएगा.

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