गीतांजलि मर्डर केस में निलंबित सीजेएम की जमानत याचिका मंजूर

 गुरुग्राम के बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस के आरोपी निलंबित सीजेएम रवनीत गर्ग की याचिका स्वीकार करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। रवनीत ने पिछले साल भी हाईकोर्ट से जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते कहा था कि गर्ग के खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक महीने के भीतर आरोप तय करने व छह माह में इस मामला का ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए थे।

पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सीबीआई को बड़ा झटका लगा था। मृतका गीतांजलि का भाई प्रदीप अग्रवाल सुनवाई के दौरान अपने बयानों से मुकर गया था। उसका कहना था कि मामले के आरोपी पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग व अन्य आरोपियों ने गीतांजलि को दहेज के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया। जबकि पहले गीतांजलि के परिजनों की शिकायत पर रवनीत गर्ग, उनकी मां और अन्य के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 

उल्लेखनीय है कि पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग के खिलाफ अपनी पत्नी गीतांजलि की हत्या का मामला पंचकूला की सीबीआई अदालत में चल रहा है। मामला 7 जुलाई 2013 का है। पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग की पत्नी गीतांजलि की हत्या गोली लगने से हुई थी। गीतांजलि की हत्या के करीब 2 साल बाद 8 सितंबर 2016 को रवनीत गर्ग को सीबीआई ने कैथल से गिरफ्तार कर पंचकूला सीबीआई कोर्ट में पेश किया था।

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