पत्रकार को ‘फंसाने’ के मामले में CM नीतीश ने मांगी रिपोर्ट, दिए जांच का आदेश

पटना : राजस्थान के बाड़मेर के पत्रकार दुर्ग सिंह पुरोहित के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने जोनल आईजी नैयर हसनैन खान से रिपोर्ट मांगी है.

पत्रकार दुर्ग सिंह पुरोहित को एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था. एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा और गिरफ्तारी के मामले को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं. आरोपी पत्रकार ने झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है.

नालंदा के रहने वाले राकेश पासवान ने पत्रकार पर पैसे गबन और जातिसूचक शब्द उपयोग करने का आरोप लगाया था.

पत्रकार दुर्ग सिंह पुरोहित को एससी/एसटी एक्ट के तहत राजस्थान के बाड़मेर से गिरफ्तार कर मंगलवार (21 अगस्त) को पटना लाया गया था. पटना व्यवहार न्यायालय में बाड़मेर पुलिस ने उसे पेश किया. कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी.

पत्रकार ने आरोप को मनगढंत बताया
राकेश पासवान के द्वरा लगाए गए आरोपों को पत्रकार ने गलत बताते हुए कहा है कि वह आज से पहले कभी पटना नहीं आया और ना ही राकेश पासवान के साथ उसकी कोई मुलाकात हुई है.

पत्रकार दुर्ग सिंह पुरोहित के अधिवक्ता और पटना हाईकोर्ट के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट में आर्डर दिया था, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि बिना एसपी के आदेश के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. शिकायतकर्ता ने भी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बाड़मेर पुलिस बिना किसी सूचना के पत्रकार को गिरफ्तार कर पटना ले आई. वकील ने इसे पूरी तरह एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया है. 

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