रद्द हुआ एमसीडी चुनाव जीतने वाले आप पार्षद का निर्वाचन

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल हुए दिल्ली नगर निगम चुनावों में दक्षिणी दिल्ली के एक वार्ड से चुने गए आम आदमी पार्टी (आप) के एक पार्षद का निर्वाचन रद्द कर दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को उस सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिया है.

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशा मेनन ने भाजपा की प्रतिभा चौहान की याचिका पर यह आदेश दिया. पिछले साल 23 अप्रैल को हुए निगम चुनाव में चिराग दिल्ली वार्ड 88 एस से आप की उम्मीदवार पूजा से प्रतिभा को हार का सामना करना पड़ा था. चौहान ने याचिका में दावा किया था कि राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल पूजा के हलफनामे में कुछ खामियां थीं. न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा हलफनामा दाखिल करने की तिथि और उसके प्रमाणन की तिथि में जो गड़बड़ी नजर आ रही है उसे मामूली गलती मान कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने से भी इंकार करते हुए वार्ड में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया. 

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