आयकर विभाग के द्वारा जारी किये गये आईटीआर-2 फॉर्म को इन लोगों को भरना अनिवार्य

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-2 लॉन्‍च किया है. निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए यह तीसरा आयकर रिटर्न फॉर्म है, जिसे आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाला गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर्स के लिए इस फॉर्म को भरना जरूरी कर दिया है. फॉर्म 2 दूसरा सबसे बड़ा फॉर्म है, जिसका टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रयोग करते हैं.

इन लोगों को भरना होगा आईटीआर-2 

आईटीआर-2 फॉर्म हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और ऐसे व्यक्तिगत लोगों के इस्तेमाल के लिए है, जिनकी व्यावसाय अथवा पेशे से होने वाली आय को छोड़कर अन्य सोर्स से आय होती है. यह रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

इससे पहले जारी किया था आईटीआर -1

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न का नया फॉर्म जारी कर दिया है। नए फॉर्म में वेतनभोगी करदाताओं को वेतन के अलग-अलग ब्योरे के साथ ही कारोबारियों को जीएसटी नंबर और टर्नओवर भी बताना होगा.

इसके साथ विभाग ने कुल तीन आयकर रिटर्न (आईटीआर) को एक्टिवेट किया है, जिसमें आईटीआर -1 या सहज और आईटीआर -4 शामिल हैं, जो ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 10 मई को एक्टिवेट किए गए थे.

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इस बार केवल सिंगल पेज का फॉर्म

सीबीडीटी ने इस बार केवल सिंगल पेज का रिटर्न फॉर्म जारी किया है. इस पेज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और वहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है.फार्म का प्रिंटआउट लेने की जरुरत नहीं है.आयकर दाताओं को केवल इसको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर भरकर इसे बाद में सबमिट करना होगा.

 
 
 
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