मुख्यमंत्री नीतीश का बड़ा ऐलान: SC-ST को प्रमोशन में आरक्षण देगी बिहार सरकार

बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला लिया है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है.

एक विशेष रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई और पांच जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है. हालांकि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक ऐसी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेशों के तहत होगी.

इससे पहले पांच जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का फैसला आने तक एससी-एसटी को कानून के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण देने पर लगी रोक को हटा दिया था. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक संविधान पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती है, तब तक सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए ASG मनिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है. अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते ये प्रमोशन रुके हुए थे. कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए अन्य सभी मुकदमों को एक साथ कर दिया है, अब इनकी सुनवाई संविधान पीठ कर रही है.

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