#बड़ी खबर: जल्द ही नियमों के दायरे में आएंगे कॉलिंग सुविधा देने वाले एप
कॉल की सुविधा देने वाले व्हाट्सएप, गूगल डुओ और स्काइप जैसी कंपनियों के एप जल्द ही दूरसंचार नियमों के दायरे में आ सकते हैं। दूरसंचार नियामक ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने विशेषज्ञों, दूरसंचार कंपनियों और विभिन्न हिस्सेदारों को ओवर द टॉप (ओटीटी) कंपनियों को नियमों को दायरे में लाने के लिए परामर्श पत्र जारी कर दिया है। सभी से 10 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। ट्राई परामर्श प्रकिया पूरी करने के बाद जनवरी, 2019 में सिफारिशों को लागू कर सकता है।
ट्राई ने मांगीं कई जानकारियां
ट्राई ने विशेषज्ञों, दूरसंचार कंपनियों और विभिन्न हिस्सेदारों को परामर्श पत्र जारी करते हुए ओटीटी कंपनियों के लिए लाइसेंस नियमों की व्यवस्था लागू करने की जरूरतों और इनके बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी के बारे में भी जानकारी मांगी है। साथ ही पूछा है कि क्या ओटीटी कंपनियों में पुलिस और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं शुरू की जानी चाहिए? क्या दूरसंचार कंपनियों और ओटीटी कंपनियों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं में कोई समानता है?
ट्राई ने विशेषज्ञों, दूरसंचार कंपनियों और विभिन्न हिस्सेदारों को परामर्श पत्र जारी करते हुए ओटीटी कंपनियों के लिए लाइसेंस नियमों की व्यवस्था लागू करने की जरूरतों और इनके बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी के बारे में भी जानकारी मांगी है। साथ ही पूछा है कि क्या ओटीटी कंपनियों में पुलिस और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं शुरू की जानी चाहिए? क्या दूरसंचार कंपनियों और ओटीटी कंपनियों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं में कोई समानता है?