बड़ी खबर: अब वाहन मालिकों के लिए जरूरी हुआ 15 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा कवर
दोपहिया वाहन चालकों को होगा फायदा
इस आदेश का सबसे ज्यादा लाभ दोपहिया वाहन चालकों को होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में होने वाली ज्यादातर वाहन दुर्घटनाओं में दोपहिया चालक शिकार होते हैं। फिलहाल इस श्रेणी में दोपहिया और निजी कार/वाणिज्यिक वाहनों के लिए बीमा राशि एक लाख और दो लाख रुपये है।
हालांकि, कुछ साधारण बीमा कंपनियां पैकेज नीति के तहत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर अधिक बीमा राशि को लेकर अतिरिक्त कवर की पेशकश करती हैं। इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे मालिक-चालक के लिए कवर को लेकर अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) के तहत 750 रुपये सालाना प्रीमियम पर न्यूनतम बीमा कवर 15 लाख रुपये उपलब्ध कराएं। यह आदेश अगले नोटिस तक वैध होगा।
सरकार ने दिया बीमा कंपनियों को आदेश
सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वो हर उस गाड़ी की जानकारी को साझा करें जिसका बीमा (साधारण व थर्ड पार्टी) उन्होंने किया है। इससे सरकार ऐसे वाहन मालिकों को आसानी से पकड़ सकेंगी, जिन्होंने अपनी गाड़ी का बीमा नहीं कराया है। इंश्योरेंस इंफोर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक अभी देश भर में केवल 6.5 करोड़ गाड़ियों का बीमा हुआ है, जबकि 21 करोड़ गाड़ियां पंजीकृत हैं।