बैंक में सिक्के जमा करने के लिए ग्राहकों को पाउच भी देगी RBI, दिया निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्के जमा नहीं करने वाले बैंकों को एक बार फिर फटकार लगाई है. केंद्रीय बैंक ने बैंकों को सख्त निर्देश दिया है कि वे सिक्के जमा करने से मना नहीं कर सकते. इसके साथ ही आरबीआई ने सुझाव दिया है कि सिक्के जमा करने के साथ ही बैंक ग्राहकों को इन्हें जमा करने के लिए प्लास्ट‍िक के पाउच भी दें.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अध‍िसूचना जारी की है. इसमें उसने कहा है कि बैंक अपनी सभी शाखाओं को सिक्के जमा करने का निर्देश दे. अध‍िसूचना में कहा गया है कि कई बैंक की शाखाएं सिक्के जमा करने से मना कर रही हैं. इसकी वजह से छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को काफी ज्यादा मुश्क‍िलों का सामना करना पड़ रहा है.

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केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक अपनी सभी शाखाओं को इस संबंध‍ में साफ निर्देश दें. आरबीआई ने इसके साथ ही कहा है कि बैंक ग्राहकों को प्लास्टिक के पाउच भी दें, ताकि वे इसमें सिक्के जमा कर सकें. बैंक ने बैंकों को 1 या 2 रुपये स‍हित सभी तरह के सिक्के जमा करने के काम को प्राथम‍िकता देने के लिए कहा है.

इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने सुझाव दिया है कि 100-100 सिक्कों को अगर प्लास्टिक के पाउच में रखा जाए, तो यह ग्राहक के लिए ही नहीं बल्क‍ि कैश‍ियर के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा.आरबीआई ने सुझाव दिया है कि इस तरह के पाउच बैंक में काउंटर पर रखे जाएं. ताकि इनका इस्तेमाल करने के प्रत‍ि ग्राहकों को जागरूक किया जा सके.

इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को जागरूक करने के लिए बैंक के अंदर-बाहर नोटिस  भी लगाए जा सकते हैं. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें.

 केंद्रीय बैंक ने कहा है कि अगर कम जगह होने के चलते किसी बैंक के सामने सिक्कों को रखने में परेशानी आ रही है, तो वे मौजूदा नियमों के तहत इन सिक्कों को करेंसी चेस्ट भेज सकते हैं. इसके बाद करेंसी चेस्ट उन्हें सर्कुलेशन में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं.

आरबीआई ने कहा है कि बैंक की कोई शाखा सिक्के जमा कर रही है या नहीं, इसके लिए औचक निरीक्षण किया जा सकता है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कड़ी हिदायत दी है कि अगर बैंक इसके बाद भी सिक्के जमा करने से मना करते हैं, तो इसके लिए उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

   

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