सुप्रीम कोर्ट में रैगुलराइजेशन पॉलिसी को रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर

पंचकूला : वीरवार को सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार, राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की तरफ से स्पैशल लीव पटीशन डाली गई, जो 31 मई के हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई है। इस एस.एल.पी. में योगेश त्यागी व अंशुल वलेचा को रिस्पोंडैंट बनाया गया है। ये दोनों वहीं शख्स हैं जिनकी अपील पर हाइकोर्ट ने रैगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत पक्के हुए कर्मचारियों के खिलाफ फैसला सुनाया था।

पिछली कांग्रेस सरकार की रैगुलराइजेशन पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था। 31 मई 2018 को आए हाइकोर्ट के फैसले से लगभग 4300 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जाने या पक्के से कच्चे होने का खतरा बन गया था। विधानसभा के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है।

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