अगर कानून बने तभी बैंक अकाउंट के लिए आधार नंबर हो सकता है अनिवार्य: जेटली

आधार को लेकर काफी समय से रस्साकशी जारी है. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार को लेकर फैसले दिए. इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि अगर संसद से कानून बनता है तो बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन के लिए आधार से सत्यापन की अनिवार्यता को दोबारा से तय किया जा सकता है. हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार इसके लिए कोई नया कानून लाने जा रही है.अगर कानून बने तभी बैंक अकाउंट के लिए आधार नंबर हो सकता है अनिवार्य: जेटली

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह अपने फैसले में आधार को संवैधानिक बताया था मगर 12 अंक वाले आधार संख्या का इस्तेमाल दूरसंचार जैसी निजी कंपनियों के द्वारा मोबाइल फोन के ग्राहक का सत्यापन करने के लिए अनिवार्यता किए जाने की बात खारिज कर दी थी. 

एक कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण-पत्र नहीं है. आधार आपके पास एक सिस्टम है जहां आप बड़े आकार में सरकारी धन सब्सिडी और अन्य रूप में लोगों को देते हैं. आधार का सैद्धांतिक उद्देश्य यही है. सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी तथ्यों को बरकरार रखा है जो आधार के माध्यम से अनुपालन में लाए जाते हैं. कुल मिलाकर तर्क यह है कि निजी कंपनियां आधार का इस्तेमाल अनिवार्य तौर पर नहीं कर सकते हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि संसद में अगर कानून बनता है तो आधार सत्यापन को बैंक अकाउंट और मोबाइल कनेक्शन के सत्यापन के लिए अनिवार्य किया जा सकता है. कानून के मुताबिक इसे अनिवार्य किया जा सकता है, बशर्ते इसके तहत पर्याप्त कानून बन सके.

साथ ही उन्होंने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए कि सरकार इससे जुड़ा कोई कानून लाने पर विचार कर सकती है. जेटली ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर और अन्य कई साधनों में आधार नंबर को लिंक करने को अनिवार्य बनाने के आदेश दिए हैं.

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