राजधानी दिल्ली में ओमिक्रोन के 73 नए मामले आए सामने, अब तक आए कुल मरीजो की संख्या 238…

राजधानी दिल्ली में ओमिक्रोन के 73 नए मामले सामने आए हैं और अब तक आए कुल मामलों की संख्या 238 हो गई है। 24 घंटे के दौरान दिल्ली में अब तक ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं, ओमिक्रोन के 57 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, रिपोर्ट किए गए 496 नए मामलों के साथ COVID19 सकारात्मकता दर लगभग 1 प्रतिशत है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के आने से कोरोना के मामले बढ़े हैं। ओमीक्रोन के एक भी मरीज को अब तक आक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है।

उधर, ओमिक्रोन और कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली-एनसीआर में सख्ती बढ़ा दी गई है। ग्रेप का येलो लेवल-1 लागू होने पर बुधवार से दिल्ली में सख्ती बढ़ाने के साथ कई तरह प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लोगों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर ही घरों से निकलना होगा।

बुधवार दोपहर में ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक अहम बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत बड़े अधिकारी शामिल होंगे।

देश की राजधानी दिल्ली में कोविड मामले फिर से बढ़ने के बाद सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बुधवार सुबह से ही दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत सिटिंग कैपिसिटी के साथ रफ्तार भर रही है। कई मेट्रो स्टेशनों के बाहर भारी भीड़ भी देखी जा रही है। वहीं, दिल्ली मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति ने बताया कि मेट्रो के अंदर लाइन लगी हुई थी। थोड़ी दिक़्क़त तो हुई पर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है।

बसों में भी लागू हुआ नियम

वहीं, दिल्ली में एक बस ड्राइवर ने कहा कि भीड़ इतनी है कि गिनती में सवारियों को बिठाना मुश्किल है। गाड़ी में आगे ड्राइवर होता है, जिससे संक्रमण का ख़तरा उसे ही ज़्यादा है।

फरीदाबाद में वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर ही घर से निकलें

उधर, दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वैरिएंट ओमिक्रोन के सामने आने के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अचूक अस्त्र माना जा रहा है, पर जो लोग इसे लगवाने में अब भी उदासीन हैं, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जेब में रखकर या मोबाइल में सेव करने के बाद ही घर से बाहर निकलें, वर्ना प्रशासन की टीम उन्हें घर की राह दिखा देगी।

दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को कई तरह के नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इससे मिलते जुलते ऐलान यूपी और हरियाणा के एनसीआर के शहरों में भी हो चुके हैं। बुधवार से दिल्ली में कई तरह के प्रतिबंध लागू हो गए हैं। आइये हम बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर के शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण और कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के खिलाफ कौन-कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं और कौन-सी छूट जारी रहेगी।

दिल्ली में क्या बंद और क्या रहेगा खुला

  • दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा, लेकिन इसके बाद दिन में प्रतिबंध से छूट रहेगी।
  • दिल्ली में शापिंग काम्प्लेक्स और माल में आड इवेन के तहत गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें रोजाना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगीं।
  • रेस्तरां 50 प्रतिश सिटिंग कैपिसिटी के साथ खुलेंगे। यहां पर भी खुलने और बंद होने का प्रतिबंध रहेगा।
  • बार भी 50 फीसद सिटिंग कैपिसिटी के साथ खुलेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक का नियम मानना होगा।
  • सिनेमा हाल बंद होंगे।
  • मल्टीप्लेक्स भी बंद करने का ऐलान हुआ है।
  • बैंक्वेट हाल और आडिटोरियम भी बंद होंगें।
  • होटल तो खुले रहेंगे, लेकिन होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट हाल और कान्फ्रेंस हाल को बंद करने का  ऐलान किया गया है।
  • सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे।
  • स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद होंगे। 
  • स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद होंगे।
  • स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बंद होंगे।
  • स्टेडियम और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे। 
  • प्राइवेट/निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
  • दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत सीटिंग कैपिसिटी के साथ चलेगी।
  • बसें भी 50 फीसद सीटिंग कैपिसिटी के साथ चलेंगी।

लगे नए प्रतिबंध, लागू हुआ येलो अलर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहम बैठक के बाद मंगलवार दोपहर में डिजिटल पत्रकार वार्ता कर नए प्रतिबंधों का एलान किया। इसके तहत उन्होंने  दिल्ली में यलो  अलर्ट का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली में 0.5 प्रतिशत पाजिटिविटी रेट है। इसके चलते दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान का लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू किया जा रहा है। 

नए प्रतिबंधों के साथ स्कूल किए गए बंद

वायु प्रदूषण में इजाफा होने के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों ने भी दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है, ऐसे में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 5वीं क्लास के बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ऐलान के तहत राजधानी दिल्ली में अगले साल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टी रहेगी। 

मास्क पहनना होगा जरूरी, वरना देना होगा 2000 रुपये चालान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की है। बता दें कि मास्क नहीं पहनने पर दिल्ली में 2000 रुपये के चालान का प्रावधान है। पिछले कुछ दिनों के दौरान ही दिल्ली में 2 करोड़ रुपये का चालान मास्क नहीं लगाने की एवज में वसूला गया है।

येलो अलर्ट के बाद इन पर लगा प्रतिबंध

  • रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • स्कूलों व कालेज बंद रहेंगे।
  • गैर आवश्यक सामान की दुकाने आड-इवेन आधार पर खुलेंगीं।
  • मेट्रो ट्रेनों व सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी होगी। कहने का मतलब बसों और मेट्रो में 50 फीसद सीटिंग कैपिसिटी के साथ यात्रा की जा सकेगी।

बता दें कि कोविड-19 और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) सोमवार से ही  नाइट कर्फ्यू लगा चुका है। यह अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके तहत रोजाना रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

दिल्ली से सटे यूपी के शहरों में भी हुई सख्ती

नाइट कर्फ्यू : दिल्ली से सटे यूपी के शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद में 25 दिसंबर से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रभावी हो गया है। इसके तहत हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू हो रहा है।

यूपी में नहीं बंद हुए स्कूल

जहां दिल्ली और हरियाणा में कोरोना के मद्देनजर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तो अब तक यूपी सरकार ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान नहीं किया है।

शादी-समारोह में सीमित हुई मेहमानों की संख्या: शादी-विवाह जैसे इनडोर और आउटडोर आयोजनों में कोविड प्रोटोकाल के साथ अधिकतम 200 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। इसमें एक शर्त यह भी जोड़ी गई है कि आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे। अगर मेहमानों की संख्या बढ़ी तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जिसमें गिरफ्तारी तक शामिल है।

मास्क नहीं तो सामान नहीं : योगी आदित्यनाथ सरकार ने मास्क को लेकर लोगों में लापरवाही को देखते हुए सख्ती करने का फैसला किया है। इसके तहत बाजारों में ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें। सड़कों और बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।

हरियाणा में लागू हुए ये नियम

गुरुग्राम, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद में लगे कई प्रतिबंध

हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार, 5 जनवरी तक कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके तहत रोजाना रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है। इस दौरान सड़कों पर लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी। इसके अलावा घरों से बाहर निकलने पर लोगों को वजह स्पष्ट करनी होगी।

शादी-समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 200 मेहमान

इनडोर और आउटडोर शादी समारोह जैसे आयोजनों में सिर्फ 200 से 300 लोगों के इकठ्ठा होने की अनुमति है।इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य है। इस दौरान शारीरिक दूरी का नियम मानने के साथ मास्‍क आदि पहनना जरूरी होगा। शनिवार यानी 1 जनवरी से हरियाणा के सभी सार्वजनिक दफ्तरों में सिर्फ पूरी तरह वैक्‍सीनेटेड स्‍टाफ को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

बार, स्पा और रेस्तरां में मानना होगा नियम

रेस्तरां, बार, स्‍पा, सिनेमा, क्‍लब हाउसेज, जिम में कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। खासकर शारीरिक दूरी के नियम का पालन करवाना रेस्तरां अथवा बार प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।

कालेज छात्र आएंगे मगर कोरोना प्रोटोकाल का करना होगा पालन

फिजिकल क्‍लासेज के लिए छात्रों को बुलाया जा सकेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी स्‍टाफ के अलावा सभी छात्रों का पूरी तरह वैक्‍सीनेटेड होना जरूरी होगा। हरियाणा सरकार के आदेश के तहत आइटीआइ कोचिंग इंस्‍टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर, दुकानें आदि भी कोरोना अनुरूप व्‍यवहार के पालन के तहत खोली जा सकेंगी।

दिल्ली से सटे शहरों में भी लगा नाइट कर्फ्यू

दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत में भी रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है। नोएडा और गाजियाबाद में धारा-144 भी प्रभावी है।

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