69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फॉर्म की छोटी गलतियां सुधारने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस बाबत दिए आदेश में सर्टिफिकेट और मार्क्स शीट की गलती को छोटी गलती मानते हुए ये आदेश दिया है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने धर्मेन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। एकल पीठ ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फार्म में गलती सुधार की मांग में याचिका की सुनवाई करते हुए आवेदन की छोटी गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया। अदालत ने सर्टिफिकेट व अंकपत्र नंबर में हुई गलतियों को छोटी गलती मानते हुए यह निर्देश दिया है।
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सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस बाबत अनुमति देने का आदेश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय से यूपी में 69 हजार पदों के लिए होने वाली परीक्षा में आवेदन देने वाले लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना काल में भी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई लगातार जारी है।  इस महामारी के चलते आई दिक्कतों और तमाम परेशानियों के बावजूद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड 33512 मुकदमों का निपटारा किया है। बताया गया कि कोरोनाकाल के दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ सहित हाईकोर्ट की अलग-अलग बेंच में भी जरूरी मामलों की सुनवाई होती रही।
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