69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट की बड़ी राहत

जुबिली न्यूज़ डेस्क
लखनऊ. 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा फ़ार्म की छोटी गल्तियां सुधारने की छूट दे दी है. अदालत ने मार्क्सशीट और प्रमाण पत्र की गलती को छोटी गलती मानते हुए यह आदेश दिया है.
यह भी पढ़ें : डोनाल्ड ट्रम्प को मिल सकता है शान्ति का नोबेल
यह भी पढ़ें : कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के घोटालों को ऐसे रोक पायेगी सरकार ?
यह भी पढ़ें : सख्त एक्शन के मूड में सीएम योगी, दो पुलिस कप्तानों को किया सस्पेंड
यह भी पढ़ें : कोरोना काल में योगी ने अब उठाया ये कदम
जस्टिस पंकज भाटिया ने 69000 शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा फ़ार्म भरने में हुई गलती सुधार मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा फ़ार्म भरते वक्त मार्क्सशीट प्रमाण पत्र को लेकर हुई गल्तियां छोटी गल्तियां हैं. इन गल्तियों को सुधारने की छूट अदालत ने दी है. अदालत ने इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को आदेश जारी कर दिया है.

Back to top button