3 महीने की बच्ची के बलात्कारी हत्यारे को सजा-ए-मौत, महज 22 दिन में पूरी की सुनवाई

इंदौर: अपहरण और बलात्कार के बाद तीन माह की बच्ची की बेरहमी से हत्या के जुर्म में 26 वर्षीय शख्स को जिला अदालत ने शनिवार को फांसी की सजा सुनायी. समाज को शर्मसार करने वाले इस काण्ड में पुलिस ने बेहद तेज गति से जांच पूरी की और आरोप पत्र पेश किये जाने के बाद अदालत ने हर रोज सुनवाई करते हुए वारदात के महज 22 दिन के भीतर फैसला सुना दिया.3 महीने की बच्ची के बलात्कारी हत्यारे को सजा-ए-मौत, महज 22 दिन में पूरी की सुनवाई

अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने मामले को विरल से भी विरलतम प्रकरण की श्रेणी में रखते हुए नवीन गाड़के (26) को मृत्युदंड सुनाया. उसे दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 के तहत वजूद में आयी भारतीय दंड विधान धारा 376 (ए) (बलात्कार के दौरान आयी चोटों से पीड़ित की मृत्यु) और इसी विधान की धारा 302 (हत्या) के तहत सजा-ए-मौत सुनायी गयी. उसे भारतीय दंड विधान की ही अन्य संबद्ध धाराओं और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया. मुजरिम पेशे से मजदूर है.

कोर्ट ने कहा ऐसे व्यक्ति समाज के लिये घातक..
अदालत ने अपने 51 पेज के फैसले में टिप्पणी की, ‘मुजरिम ने जिस जघन्य और वीभत्स तरीके से क्रूरतापूर्ण और जंगली कृत्य किया है, इसे देखते हुए यह शख्स समाज में गैंगरीन जैसे रोग की तरह है. जिस तरह चिकित्सक द्वारा किसी रोगी के शरीर के गैंगरीन प्रभावित हिस्से को ऑपरेशन के जरिये अलग कर दिया जाता है, उसी तरह ऐसे अपराधी से समाज को बचाने के लिये उसे समाज से बिल्कुल अलग करना आवश्यक है. ऐसा व्यक्ति समाज के लिये घातक है.’

वारदात के सात दिन के भीतर तहकीकात पूरी कर 27 अप्रैल को अदालत में आरोप पत्र किया पेश.. 
जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि पुलिस के गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने वारदात के सात दिन के भीतर तहकीकात पूरी कर 27 अप्रैल को अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया था. मामले में 28 अप्रैल को आरोप तय कर दिये गये थे. इसके बाद अदालत में एक मई से हर दिन मामले की सुनवाई की गयी और शनिवार को फैसला सुना दिया गया. उन्होंने बताया कि गाड़के पर जुर्म साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 29 गवाह पेश किये. इनमें जघन्य वारदात की शिकार बालिका के माता-पिता के साथ मुजरिम की पत्नी शामिल हैं. मामले में जिस व्यक्ति को मौत की सजा सुनायी गयी है, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि जघन्य वारदात की शिकार बालिका का दूर का रिश्तेदार है.

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