खुश खबरी: पासपोर्ट बनवाने को लेकर बदला गया एक कड़ा नियम, देखिए बड़े फायदे का है
देश भर के सरकारी अध्यापकों के लिए राहत की खबर है। सरकारी अध्यापकों को अब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले शिक्षा विभाग की एनओसी की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार ने सरकारी अध्यापकों के पासपोर्ट आवेदन के साथ विभाग की एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था में सरकारी शिक्षक महज अपने विभाग को सूचित करके भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
फतेहाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने इसकी पुष्टि की है। शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई एनओसी की शर्त के चलते जिले के सरकारी टीचर्स को पासपोर्ट आवेदन करने के बाद भी एक माह से अधिक का समय लग जाता था। दरअसल पुरानी व्यवस्था में सरकारी अध्यापक पासपोर्ट के लिए एनओसी का आवेदन प्रिंसीपल को देता था, जिसके बाद ये आवेदन पहले खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय व उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाता था।