15 मार्च तक वैट डीलर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन
आगामी 15 मार्च तक वैट डीलर जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक जुलाई से जीएसटी (गुड्स सर्विस टैक्स) लागू होगा। 15 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी।
उप आबकारी कराधान आयुक्त वीके बेनिवाल ने उक्त बातें सीए प्रतिनिधिमंडल की बैठक में कही। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीए इंस्टीट्यूट के प्रधान शशीकांत चढ्डा कर रहे थे। चढ्डा ने उप आबाकारी कराधान आयुक्त को आश्वासन दिया कि वे डीलरों को जल्द से जल्द जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित करेंगे।
3505 डीलर हुए कवर
जीएसटी के लिए चल रहे कवर ड्राइव में अब तक 3505 वैट डीलर ही पंजीकृत हुए हैं। पानीपत में 15 हजार 178 वैट डीलर हैं। जिनमें से 3505 डीलर ही अभी जीएसटी में पंजीयन करवा पाए हैं। चार माह से यह कवर ड्राइव चला हुआ है। वैट डीलर को जीएसटी में पंजीयन करवाने के लिए ऑन लाइन पंजीयन करवाना होता है। जीएसटी की साइट पर पंजीयन होता है।
कैशलेस से 750 नए वैट डीलर बने
नोट बंदी के बाद चले कैशलेस अभियान के चलते 750 नए डीलरों ने बिक्री वैट नंबर लिया। तीन माह पहले तक बिक्री कर विभाग में 14328 पंजीकृत वैट डीलर थे। तीन माह में साढ़े सात सौ व्यापारियों ने वैट नंबर लिया। इस प्रकार बिक्री कर विभाग के 15178 वैट डीलर हो गए हैं।