कैब‍िनेट में हुआ ये बड़ा फैसला अवैध शराब बनाने वालों को 10 साल की जेल, और होगा…

लखनऊ:योगी सरकार ने मंगलवार को हुए कैबिनेट मीट‍िंग में एक अहम फैसला लेते हुए आबकारी एक्ट में 107 साल बाद परिवर्तन किया है। अवैध शराब के ठेकेदारों पर जुर्माना बढ़ाते हुए 10 साल की जेल कर दिया है। साथ ही जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। बता दें, जुलाई, 2017 में आजमगढ़ के देवरा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 15 लाख राज्य कर्मचारियों को एरिअर देने का फैसला लिया गया है। प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थाी ने कहा कि कैबिनेट के फैसले की लिस्ट को बुधवार दोपहर तक जारी किया जाएगा।
 कैब‍िनेट में हुआ ये बड़ा फैसला अवैध शराब बनाने वालों को 10 साल की जेल, और होगा...
– बताया गया क‍ि इसके पहले 1910 में बने अंग्रेजों के कानून के तहत ही अवैध शराब व्यवसायियों पर कानून में ढ‍िलाई होने के चलते वो पूरे प्रदेश में अपना साम्राज्य चला रहे थे।
-अब अवैध शराब के ठेकेदारों पर जुर्माना बढ़ाते हुए 10 साल की जेल कर दिया है। साथ ही जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।

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– इससे पूरे प्रदेश के राजस्व में घाटे के साथ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत ने भी सरकार की काफी किरकिरी पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी।
– वहीं, यूपी के 15 लाख राज्य कर्मचारियों को सरकार ने एरिअर देने का फैसला भी लिया गया है। इससे राज्य सरकार पर अरबों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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