हिरण शिकार मामले पर अब 30 मई को होगी सुनवाई

फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े करीब 18 वर्ष पुराने जोधपुर के कांकाणी हिरण शिकार मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लगाई गई अर्जी पर मंगलवार को बहस नहीं हो सकी।

सलमान खान

इस मामले में जोधपुर ग्रामीण जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार की कोर्ट में सलमान के वकीलों की ओर से बहस की गई। हालांकि वैसे तो बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच न्यायाधीश बदलने के कारण नए सीरे से बहस की अर्जी सलमान के वकीलों की ओर से लगाई गई।

 अभियोजन पक्ष वन विभाग ने अर्जी पेश कर शिकार हुए हिरण का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. नेपालिया के खिलाफ दर्ज प्रकरण के दस्तावेज तलब करने की गुहार की।

वन विभाग ने आरोप लगाया कि डॉ.नेपालिया ने गलत रिपोर्ट तैयारी की,जिसमें हिरण की नेचुरल डेथ बताई गई। जज ने अभियोजन पक्ष की अर्जी पर सुनवाई नहीं कर 30 मई तक टाल दी। हालांकि इसी मामले की सह आरोपी फिल्म अभिनेत्री तब्बू के पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट इस मामले में 30 मई को फैसला सुनाएगा।

 इस मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान मुख्य आरोपी है,अभिनेता सैफ अली खान,तब्बू,सोनाली बेन्दे्र,नीलम एवं जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह सह आरोपी है। तब्बू की ओर से जोधपुर ग्रामीण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार की अदालत में पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर तब्बू की ओर से लगाए गए प्रार्थना पत्र पर उनके वकील मनीष सिसोदिया ने बहस की। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला 30 मई को सुनाने के आदेश दिए।

 उल्लेखनीय है कि अक्टूबर,1998 में फिल्म ‘फिल्म हम साथ-साथ है’ कि शूटिंग के दौरान रात के साथ सलमान खान पर काकांणी में हिरण शिकार मामले का आरोप है। आरोप है कि 1 और 2 अक्बूटर,1998 की रात्री के दौरान जब सलमान ने हिरण का शिकार किया था तब उनके साथ सैफ,नीलम,सोनाली बेन्द्र,तब्बू,दुष्यंत सिंह उनके साथ थे।

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सलमान पर दो हिरण के शिकार का आरोप है। इसी से जुड़ा एक मामला सलमान के खिलाफ अवैध हथियार का चला। आरोप है कि सलमान ने जिस रायफल से हिरण का शिकार किया है उसका लाइसेंस नहीं था।

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