लोकायुक्त की नियुक्ति को SC में चुनौती, पूर्व डीजी अरुण गुर्टू ने दायर की याचिका

भोपाल.मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस नरेश गुप्ता की नियुक्ति को मप्र के पूर्व डीजी और सिटीजंस फोरम के संयोजक अरुण गुर्टू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका को स्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, लोकायुक्त नरेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष को नोटिस जारी किए हैं। गुर्टू ने देश में लोकायुक्तों और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समान नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।लोकायुक्त की नियुक्ति को SC में चुनौती, पूर्व डीजी अरुण गुर्टू ने दायर की याचिका

– अरुण गुर्टू का कहना है कि अभी तक सिर्फ 16-17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही लोकायुक्त कानून है। इन सभी राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति के अलग-अलग नियम हैं।

– उन्होंने याचिका में मप्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 3 का उल्लेख किया है, जिसके तहत प्रावधान है कि लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और विधानसभा में विपक्ष के नेता के बीच परामर्श से होगी।

– याचिका में कहा गया है कि जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति में न तो इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई और न ही पैनल में गुप्ता के अलावा किसी और का नाम था। लोकायुक्त का पद रिक्त होने के बाद से संगठन का काम देख रहे उप-लोकायुक्त की अनदेखी कर जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति की गई है, जो उनसे छह साल कनिष्ठ हैं।

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– याचिका में मांग की गई है कि न्यायमूर्ति गुप्ता की नियुक्ति से संबंधित सभी पत्राचार और रिकॉर्ड्स सार्वजनिक किए जाएं और उनकी नियुक्ति रद्द की जाए।

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