राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली में 51,837 उद्योगों के बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी रिपोर्ट
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को राष्ट्रीय राजधानी के आवासीय इलाके में बिना मंजूरी के चल रही 51,837 औद्योगिक इकाइयों के मामले में एक महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी की पीठ ने कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट से पता चलता है कि दो सदस्यीय कमेटी के गठन सहित कुछ कदम उठाए गए हैं.
पीठ ने कहा,‘हालांकि, कार्रवाई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है. सीपीसीबी एक महीने के भीतर एनजीटीडॉट फायलिंग एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम पर ई-मेल के जरिए उक्त दो सदस्यीय समिति से रिपोर्ट प्राप्त करके उसे सुनवाई की अगली तारीख से पहले पेश करे.’ इस मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी.
अधिकरण ने इससे पहले प्रदूषण निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था को समूचे मामले को देखने के लिए दो सदस्यीय कमेटी बनाने और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
पीठ ने कहा,‘उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण सीपीसीबी द्वारा गठित कमेटी से सहयोग करेंगे और सभी जरूरी सहायता प्रदान करेंगे.’
रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने हाल ही में गैर मंजूर या आवासीय इलाके में 51837 इकाइयों की सूची तैयार की थी और तीनों नगर निगमों से कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए.