राम रहीम को फांसी या उम्र कैद फैसला थोड़ी देर में….

 
पंचकुला: जेएनएन के पत्रकार रामचंद्र छत्र‍पति मामले में सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली। इसमें पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गुरमीत राम रहीम को पेश करने की अनुमति मांगी गयी थी।
पत्रकार रामचंद्र छ्त्रपति हत्या मामले में दोषी करार डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्‍य को पंचकूला की विशेष सीबीआइ कोर्ट थो़ड़ी देर में सजा सुनाएगी। जज जगदीप सिंह कोर्ट में सजा पर बहस पूरी हो चुकी है और फैसला किसी भी क्षण आ जाएगा। जज ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है।
इससे पहले बचाव पक्ष और सीबीआइ के वकीलों के बीच सजा को लेकर बहस हुई। सीबीआइ के वकील ने गुरमीत राम रहीम के लिए फांसी की सजा मांगी। बचाव पक्ष के वकील ने रहम की गुहार लगाई। इस दौरान वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग से पेश हो रहा गुरमीत राम रहीम हाथ जोड़े खड़ा रहा। सुनवाई के दौरान रामचंद्र छत्रपति के परिवार ने मुआवजा देने की मांग उठाई। सरकारी पक्ष की ओर से डेरा मुखी राम रहीम को दी गई सुरक्षा में हुए खर्च का मुआवजा भी कोर्ट में मांगा गया।

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