पतंजली ने रद्द करने की मांग की को लेकर रामदेव के खिलाफ जयपुर में दर्ज हुई एफआईआर

जयपुर। जयपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पतंजली फूड प्रोडक्ट्स ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी ने यह आदेश दिए है।

मामले के अनुसार,एस.के.सिंह नामक एक व्यक्ति ने जयपुर के जालूपुरा पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई,जिसमें पतंजली के बिस्किट में मैदा मिली होने की बात कही गई,वहीं पंतजली अपने बिस्किट को मैदा फ्री होना बताती है। एस.के.सिंह के अनुसार उन्होंने जयपुर की एक लैब में बिस्किट की जांच कराई तो मैदा के अतिरिक्त अन्य अवयव भी मिले। इस पर पतंजली फूड प्रोडक्ट्स की ओर से सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए एफआईआर रद् करने का आग्रह किया गया। इस याचिका में बताया गया कि पूरा मामला फूड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है,ऐसे में इसकी शिकायत संबंधित विभाग में ही जा सकती है।

इसके साथ ही शिकायतकर्ता की ओर से एफआईआर दर्ज कराने पतंजली प्रोडक्ट पर भी सवाल उठाए जा रहें हैं । इस पर न्यायाधीश माहेश्वरी ने शिकायतकर्ता एस.के.सिंह और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी । 

 
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