राखी सावंत को कानून का नहीं है डर, चोरी छिपे बुर्का पहनकर पहुंची थी कोर्ट

लुधियाना.धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में आरोपी फिल्म एक्ट्रेस राखी सावंत ने अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है। जिला एडिशनल सेशन जज मोनिका गोयल की अदालत ने मंगलवार को इस अर्जी पर सुनवाई की तारीख चार अगस्त तय की है। अगली तारीख पर ट्रायल कोर्ट की केस फाइल सम्मन की गई है। उसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई करके अदालत आरोपी की जमानत पर कोई फैसला सुनाएगी।

गौर हो कि शहर के एडवोकेट नरिंदर आदिया ने राखी सावंत के खिलाफ भगवान वाल्मीकि के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इस बाबत उन्होंने स्थानीय अदालत में क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई थी। जिस पर अदालत ने आरोपी को तलब किया, लेकिन सम्मन भेजने पर भी वह पेश नहीं हुई। तब आरोपी के गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। वहीं, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने को 6 जुलाई को यहां ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता की अदालत में पेश होकर जमानत ले ली थी। तब अदालत की आेर से दो जमानती बॉन्ड भरने का हुक्म हुआ था। आरोपी राखी सावंत ने एक बॉन्ड तो भर दिया था, लेकिन लोकल जमानत भरने के लिए अगले दिन का समय लिया था। हालांकि 7 जुलाई को वह शाम तक पेश नहीं हुईं तो अदालत ने जमानत रद कर गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पेशी की तारीख 7 अगस्त तय की। साथ ही आरोपी के जमानती को भी अदालत में तलब किया। इसके तहत ही आरोपी राखी ने ट्रायल कोर्ट की आेर से जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने को अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है।
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राखी सावंत को कानून का नहीं है कोई डर
राखी सावंत को कानून का कोई डर नहीं है। पहले आरोपी मुंबई हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल लेकर आई, लेकिन ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुई। फिर यहां सेशन कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई और वापस ली। फिर ट्रायल कोर्ट के हुक्म की अनदेखी की और फिर से जमानत के लिए अदालत में गई।





