यूपी : अब लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई, योगी ने दिए निर्देश

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट-2005 (एपिडेमिक एक्ट) के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार कोरोना केयर कोष का गठन करने जा रही है।
इस कोष का उपयोग मेडिकल कॉलेजों में कोरोना संबंधी उपचार की व्यवस्था को बेहतर करने, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, वेंटीलेटर, कोरेंटीन व आइसोलेशन वॉर्ड व टेली मेडिसिन के लिए किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि पत्र में गृह सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत लागू होने वाले विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने को कहा गया है।

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