मुंबई की अदालत ने एक 16 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में, दोषी को तीन साल की कैद

मुंबई की अदालत ने एक 16 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में 45 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये व्यक्ति उसके पड़ोस में रहता था। पोक्सो मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ए यू कदम ने 16 जुलाई को पालघर जिले के वसई  निवासी इस शख्स को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354  और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी 10 मार्च 2017 को लड़की के घर में पानी मांगने के बहाने घुसा। घर पर उसे अकेला पाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। जब लड़की ने अलार्म उठाया, तो वह भाग गया।

जब पीडि़ता की मां घर लौटी, तो लड़की ने अपने साथ हुई दरिंदगी को सुनाया। लड़की द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। न्यायाधीश ने पीडि़ता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए फैसला सुनाते हुए कहा कि पीडि़ता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।

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