मायावाती के बंगले अन्य को आवंटित किए जाने पर होगी सुनवाही, तारीख तय

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली किए गए पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले किसी अन्य को आवंटित किए जाने पर हाईकोर्ट 25 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस संबध में दी गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने 25 जनवरी की तारीख तय की और याची को बंगलो की स्टिल फोटोग्राफी व वीडियो हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
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बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिले एक सरकारी बंगले 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग को इस साल मई महीने में खाली कर दिया था और उसकी चाबी स्पीड पोस्ट से सरकार को भेज दी थी। बंगले पर बकाया 73 लाख का बिजली का बिल भी जमा करके उसकी रसीद भी सरकार को दे थी। इससे पहले मायावती ने इस बंगले को कांशीराम स्मारक बनाने की मांग की थी।
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उत्‍तर प्रदेश में योगी आदित्‍यनाथ की सरकार ने बसपा सुप्रीमो मायावती का खाली बंगला समाजवादी पार्टी छोड़ चुके शिवपाल यादव को दिया है। आपको बता दें कि सात मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगले खाली करने होंगे। इसके बाद मायावती, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह और मुलायम सिंह यादव ने बंगला खाली कर दिया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला पूरे जीवन के लिए नहीं दिया जा सकता जिसके बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने बंगले खाली कर दिए थे। अब इन्हें फिर से अन्य जरूरतमंदों को आवंटित करने के संबंध में कोर्ट में एक याचिका पर सुनाई के लिए तारीख तय कर दी गई है।

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