भोपाल जिले में कहीं भी नहीं खुलेगा स्लाटर हाउस

  • भोपाल.जिंसी स्थित स्लाटर हाउस को आदमपुर छावनी में शिफ्ट करने का प्रस्ताव नगर निगम परिषद ने सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया। अब परिषद भोपाल जिले के किसी भी गांव में स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति नहीं देगी । इसके साथ ही स्लाटर हाउस की शिफ्टिंग का मुद्दा एक बार फिर अधर में लटक गया है। पिछले साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि शहर के भीतर स्लाटर हाउस नहीं खुलेगा। मौजूदा स्लाटर हाउस को 31 मार्च 2018 तक संचालन की अनुमति है। बदली हुई परिस्थितियों में अब यह तय नहीं है कि स्लाटर हाउस कहां शिफ्ट होगा? एनजीटी ने 20 जुलाई के अपने आदेश में स्लाटर हाउस की शिफ्टिंग को लेकर एमआईसी को निर्णय लेने को कहा था। एनजीटी के निर्देश पर ही एमआईसी ने यह प्रस्ताव परिषद को भेजा था।
    भोपाल जिले में कहीं भी नहीं खुलेगा स्लाटर हाउस
     
    प्रस्ताव की संक्षेपिका के अनुसार शिफ्टिंग का मुद्दा 2016 से शासन स्तर पर लंबित है और अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एनजीटी में यह मामला 2014 से लंबित है। अब तक 71 सुनवाई हो चुकी हैं। लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा है।

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    इसलिए आया था आदमपुर छावनी का नाम
    1995 में लागू हुए भोपाल मास्टर प्लान में आदमपुर छावनी में स्लाटर हाउस जैसी ऑक्सीलरी इंडस्ट्री खोलने की बात कही गई है। यही वजह है स्लाटर हाउस के लिए आदमपुर छावनी पर विचार किया जा रहा है। लेकिन 20 साल से अधिक अवधि बीतने पर वहां परिस्थितियां बदल गईं। इसके पहले मुगालिया कोट और शहर के भीतर अरेरा हिल्स पर स्लाटर हाउस के प्रस्ताव का विरोध हो चुका है।

     
     
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